तीन अपराधियों को प्रति सप्ताह थाने में देनी होगी आमद
खरगोन-31 मार्च 2022। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी. ने मप्र राज्य सुरक्षा
अधिनिमय-1990 के अंतर्गत अधिनियम की धारा-3 (1) (क) कि तहत लोक शांति बनाए
रखने आम जनता के हित में कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। तीन प्रकरणों के
आरोपियों को प्रति सप्ताह सोमवार को थाने में थाना प्रभारी के समक्ष आमद देनी होगी।
इनमें 37 वर्षीय अनावेदक रमजान ऊर्फ रहमान अली निवासी अंजुमन नगर खरगोन पर
वर्ष 2007 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर जुआ, सट्टा खिलाने व अवैध हथियार
रखने जैसे अपराध घटित किए हैं। अनावेदक रमजान के विरूद्ध थाना खरगोन में पांच
अपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार 23 वर्षीय अनावेदक कालू उर्फ संदीप पिता रामकरण
गोदले निवासी ट्रेचिंग ग्राउण्ड सनावद वर्ष 2015 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर
दिन व रात में नकबजनी करना, गाली गलोच, मारपीट कर, धर में घुसकर आभूषण चौरी
करना व जनता में भय पैदा करने संबंधी अपराध घटित करने का आदि है। अनावेदक कालू
के खिलाफ थाना हाजा सनावद में 14 अपराध दर्ज है।
इसके अलावा 50 वर्षीय अनावेदक चंदरसिंग उर्फ चंदरिया पिता रामसिंग रावत निवासी
ग्राम बाणगंगा पैटल फल्या थान भगवानपुरा द्वारा वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियों में
संलग्न होकर चौरी करना, नकबजनी जैसी गम्भीर अपराध घटित करने का आदि है।
अनावेदक के
विरूद्व थानों में चौरी करना, पशु क्रूरता, पनडूब्बी मोटर चुराने के अपराध किए गए हैं। इन
तीन आरोपियों को आगामी 01 वर्ष तक प्रति सप्ताह के प्रथम दिवस सोमवार को थाना
प्रभारी के समक्ष आमद देनी होगी। वहीं अनावेदकों द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र
राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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