रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेशित किया है कि कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पण्डाल की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी।
कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि की अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त कर रूट का निर्धारण किया जायेगा।
आयोजक द्वारा रैली, जुलूस, शोभायात्रा एवं अन्य समस्त चल समारोह का रूट संबंधित एसडीएम/एसडीओपी से बैठक कर अंतिम रूप दिया जायेगा।
आयोजनकर्ता के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही टेन्ट एवं साउंड संचालकों द्वारा सामान दिया जायेगा, अन्यथा टेन्ट एवं साउंड वालों पर भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।
मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी बुरहानपुर अनुविभाग बुरहानपुर के सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नेपानगर अनुभाग नेपानगर के सक्षम प्राधिकारी होगे। उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन की स्थिति में संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लघंन का दोषी होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेशित किया है कि कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पण्डाल की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी।
कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि की अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त कर रूट का निर्धारण किया जायेगा।
आयोजक द्वारा रैली, जुलूस, शोभायात्रा एवं अन्य समस्त चल समारोह का रूट संबंधित एसडीएम/एसडीओपी से बैठक कर अंतिम रूप दिया जायेगा।
आयोजनकर्ता के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही टेन्ट एवं साउंड संचालकों द्वारा सामान दिया जायेगा, अन्यथा टेन्ट एवं साउंड वालों पर भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।
मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी बुरहानपुर अनुविभाग बुरहानपुर के सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नेपानगर अनुभाग नेपानगर के सक्षम प्राधिकारी होगे। उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन की स्थिति में संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लघंन का दोषी होगा।
कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
बुरहानपुर - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले में जन सामान्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी आदेश के तहत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेस करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया आदि पर साम्प्रदायिक मेसेस आदि करने से पोस्ट पर कमेंट/लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।
बुरहानपुर - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले में जन सामान्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी आदेश के तहत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेस करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया आदि पर साम्प्रदायिक मेसेस आदि करने से पोस्ट पर कमेंट/लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।


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