श्री सोनी ने बताया कि कालातीत ऋणों की वसूली के लिए हितग्राहियों की जमीन की प्रविष्टि भू-अभिलेख पोर्टल पर करने, क्रिस योजना के नोटिस बनाने एवं सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया ।
डिमांड में अंतर तो होगी कार्यवाही : सोनी सीईओ
श्री राजीव सोनी प्रभारी सीईओ ने कहा कि यदि समिति व शाखा स्तर पर डिमांड में अंतर पाया जाता है तो कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। कोई भी किसान कालातीत न हो इस हेतु प्रयास किया जावे। इसके अलावा डीएमआर की राशि डीएमआर खाते में जमा हो । यदि ऐसा पाया जाता है तो शाखा प्रबन्धक, समिति प्रबन्धक व अधीनस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जावेगी। बैठक में निर्देशित किया गया कि समिति के सेविंग खाते में अत्यधिक राशि जमा ना रखे। जमा राशि की एफडीआर बनाकर रखे। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी वन टू वन समीक्षा की गई।
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