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रायसेन, 15 फरवरी 2022
नालसा, नई दिल्ली और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन श्री ओंकार नाथ के मार्गदर्षन में पूरे जिले में लंबित तथा प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु दिनांक 12 मार्च 2022 को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुये एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2022 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय रायसेन तथा न्यायालय बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुरा में किया जावेगा।
इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण(मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण(चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आम जनता से नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे से कराकर लाभ उठाने की अपील की गई है।





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