फर्जी बही बनाकर न्यायालय से जमानत कराने वाले
Editor Abhishek Malviya
दिनांक 17.01.2022 को माननीय न्यायालय गौहरगंज न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव अग्रवाल द्वारा कोर्ट से फर्जी बही लगाकर जमानत कराने के संबंध में थाना गौहरगंज में एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया। रिपोर्ट पर थाना गौहरगंज में अपराध क्रमांक 10/22 धारा 420 ,205 भादवि का कायम कर जांच में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री विकाश कुमार शाहवाल के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री अमृत मीणा के मार्गदर्शन में एसडीओपी ओबेदुल्लागंज श्री मलकीत सिंह एवं थाना प्रभारी गौहरगंज उनि0 राजकुमार चौधरी द्वारा पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गयी।
दौराने अनुसंधान पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्जी बही बनाकर देने वाले आरोपी देवी सिंह आ0 हरगोविंद नि0 ग्राम मेहरमांगा गैलपुर, थाना उमरावगंज को दिनांक 24.01.2022 को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपी देवी सिंह द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा आरोपी सुधीश हलैया पिता पूरन सिंह हलैया नि0 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रायसेन से 20000 रूपये में फर्जी बही बनवायी गयी थी। इस हेतु उसके द्वारा 2000 रूपये एडवांस दिये गये थे। पुलिस टीम द्वारा सक्रियतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी सुधीश हलैया को भी नगर रायसेन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से फर्जी बही बनाने में प्रयोग हेतु तहसीलदार रायसेन की फर्जी सील तथा अन्य सामग्री जप्त की गयी। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आरोपियों को गिरफ्तारी में थाना प्रभारी गौहरगंज उनि0 राजकुमार चौधरी, उनि0 संजय यादव, प्रधान आरक्षक महेंद्र तथा आरक्षक नितेश की सराहनीय भूमिका रही।
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