जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के ओमिक्रान वेरिएन्ट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द दुबे द्वारा मप्र शासन के निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 के तहत पूर्व में 18 नवम्बर 2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को निरस्त करते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्पूर्ण रायसेन जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
   कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं जैसे राजस्व एवं पुलिस विभाग, चिकित्सा सुविधा, अस्पताल पैथेलॉजी लैब्स, दवाई की दुकान, फायर सर्विसेस, कोविड व्यवस्था में लगे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया बस/ट्रेन यात्रीगा, लोडिंग ट्रांसपोर्ट वाहन, समस्त प्रकार के सामग्री परिवहन के ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्ट्री एवं उनके वर्कर्स पर प्रभावशील नहीं होगा।
   इसी प्रकार समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं। सभी शासकीय सेवकों को भी अनिवार्य रूप से कोविड-19 की दोनों डोज लगवाने के लिए कहा गया है। सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुखों को, वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करते हुए दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
   जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से भी कोविड-19 टीके की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए कहा गया है। कोविड टीके की दूसरी डोज से शेष रहे ऐसे वयस्क लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने के संबंध में संस्था के प्राचार्य तथा संचालकों को आदेश दिए गए हैं।
   जिले के समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगवाने के लिए कहा गया है। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गए हैं उन्हें दोनों लगवाना मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन तथा मेला आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टॉफ को भी दोनों टीके लगा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवस्था जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराने के भी आदेश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए प्रशासनिक निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले में प्रभावशील होगा।


 

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