जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना गाईड लाईन के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहतः-
- सम्पूर्ण बड़वानी जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू, रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, अस्पताल, पैथालॉजी लैब्स, दवाई की दुकान, फायर सर्विसेस, कोविड व्यवस्था में लगे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया, बस/ट्रेन/हवाई यात्रीगण, लोडिंग ट्रांसपोर्ट वाहन, समस्त प्रकार के सामग्री परिवहन के ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्ट्री एवं उसके वर्कर आदि इस प्रतिबंध से मुक्त से रहेंगे।
- समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों के ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनो टीके लग गये है
- समस्त शासकीय सेवकों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे कोविड के दोनो डोज लेने के उपरांत ही कार्यालय में आए। समस्त कार्यालय प्रमुखों की यह जवाबदारी रहेगी कि वे इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से कराये।
- समस्त स्कूल, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि ये कोविड-19 के टीके की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगाने के उपरांत ही संस्था में प्रवेश करेगें।
- समस्त मार्केट एसोसिएशन, विभिन्न कॉमर्स चैम्बर्स, रहवासी संगठन, मॉल प्रबंधन, दुकान संचालक यह सुनिश्चित करवायेंगे कि वे स्वयं एवं उनके कर्मचारी कोविड-19 टीके की दोनो डोज के उपरांत ही संस्थान में उपस्थित हो।
- समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीफलेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लार्सेस, स्वीमिंगपुल के संचालक एवं हाथ-ठेला यूनियन/कामकाजी महिला संगठन/रिक्शा एवं टाटा मैजिक संगठन, बार्बर, एसोसिएशन/होटल मैरिज गार्डन एसोसिएशन/रेस्टोरेंट एसोसिसएशन/विभिन्न उद्योग संगठन के पदाधिकारीगण यह सुनिश्चत करेंगे कि इन क्षेत्रों के सभी संस्थानों में समस्त स्टॉफ को कोरोना की दोनों डोज के टीके लग गये है।
- सभी आमजन से भी अपील की गई है कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाको में जाने से बचे तथा अगर वहां जाये तो मास्क अवश्य पहने तथा यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखे।
- जिले के विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेंटर की स्थापना के निर्देश क्षेत्रीय एसडीएम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ऐसी कार्ययोजना को आगामी सात दिवस में अंतिम रूप देंगे जिससे आवश्यकता पड़ने पर इन्हे तत्काल प्रारंभ किया जा सके।
- सभी निजी एवं शासकीय अस्पताल, जहां आक्सीजन प्लांटस स्थापित हो गये है। वे सुनिश्चित करेंगे कि शुद्ध आक्सीजन हेतु नियुक्त टेक्निशियन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से करवायेंगे। जिससे आवश्यकता पड़ने पर आक्सीजन प्लांट के संचालन एवं रोगियों को शुद्ध आक्सीजन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी न आये। इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय एसडीएम पर रहेगी।
- शासकीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजो हेतु आवश्यक बेडस/बिस्तरों को आरक्षित कर रखा जाये।
- नगरपालिका एवं नगर परिषद के समस्त सी.एम.ओ., समस्त जनपदों के सी.ई.ओ. अपने अधीनस्थों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के कोई न निकले यह सुनिश्चित करायेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर, वसूलने की कार्यवाही करेंगे।
- उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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