भोपाल । पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को एक बार फिर आगे बढ़ गई। कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर दी है। सुनवाई सुबह 10.30 बजे होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं।
इधर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर की जगह अब 18 दिसंबर को होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले यह सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन नहीं हो पाई। मंगलवार को भी सुनवाई टल गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए थे। इसमें कहा गया कि 14 दिसंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में लॉटरी निकाल कर होगा। अब इसकी तारीख 18 दिसंबर कर दी है।
एक बार फिर बढ़ी पंचायत चुनाव की सुनवाई
गुरुवार, दिसंबर 16, 2021
0
Tags
Please do not enter any spam link in the comment box.