मध्यप्रदेश  बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग (OBC) पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक मंगलवार को सरकार विरोधी नारे लिखे हुए काला एप्रेन पहनकर विधानसभा पहंचे। सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की मांग थी कि OBC वर्ग को आरक्षण देने को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष रखे। हंगामें के बीच ही बहुमत के आधार पर सरकार ने अनुपूरक बजट और दो विधेयक पाारित कराए।

विधानसभा में सदन के बाहर कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन इस पर स्टे हो गया, लेकिन शिवराज सरकार के कोर्ट में दिए गलत बयान से प्रदेश की इस वर्ग की 55% आबादी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।

सदन के अंदर जब कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे थे, उस बीच ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27% आरक्षण लागू करने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिया था। 10 मार्च को याचिका लगी और 19 मार्च को स्टे आ गया। 10 से 19 तक तत्कालीन सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया।

शिवराज ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया। कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया। कमलनाथ जवाब दें कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस पाखंड कर रही है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

सोमवार को लोकसभा में पेश हुआ था बिल

आरक्षण के लिए OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। इससे राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से OBC की लिस्ट तैयार कर सकेंगे।

गृह मंत्री बोले- समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही कांग्रेस

सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। किसी भी मुद्दे को उठाने के पीछे इनका केवल यही मकसद है। पहले आदिवासियों का मुद्दा लेकर आए। जब वह फेल हो गया तो अब OBC आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं।

हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है रोक

मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने OBC के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है। कोर्ट का कहा है कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद फैसला लेंगे। कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को निर्देश जारी कर अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहने को कहा है।

Source - https://pradeshlive.com/news.php?id=on-obc-reservation-in-mp-congress-mlas-reached-the-assembly-wearing-black-apron-uproar-in-the-house-310849