स्पॉन्सरशिप योजना तहत आवेदन आमंत्रित
भोपाल |
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल से प्राप्त निर्देश के पालन में जिले के 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, बालिका जरूरतमंद बच्चों को वाल प्रयोजन (स्पॉन्सरशिप) के अंतर्गत शासकीय एवं निजी प्रयोजन से सहायता प्रदान कि जानी है।
ऐसे बच्चे जिनके माता - पिता असहाय या किसी गंभीर, असाध्य बीमारी से पीडित है एवं जो गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता - पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा तथा रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे है। ऐसा बच्चा जो सम्पूर्ण परिवार की देखरेख कर रहा है। ऐसे परित्यक्त बच्चे जो दादा-दादी या रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे है। ऐसे बच्चे जिनके एकल अभिभावक ये एवं उन्हें (अभिभावक को) कारागृह का दण्ड प्राप्त होने पर संरक्षक परिवार को पात्रता होगी। ऐसे बच्चे जिनका गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या किए जा रहे हैं एवं जिनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हैं। ऐसे बच्चे जो कोविड -19 अथवा किसी अन्य महामारी के कारण अपने माता-पिता के साथ पलायन करने बेरोजगार होने अथवा अन्य कारणों से विपरीत आर्थिक एवं मनोसामाजिक परिस्थितियों में रह रहे हैं। उक्त श्रेणी के जरूरतमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरसिप अर्तगत सहायता करने हेतु इच्छुक व्यक्ति संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय एवं स्थानीय कार्यालय बाल कल्याण समिति प्रायवेट में संपर्क कर सकते हैं। आमजन से भी अपील है कि अपने आसपास उक्त श्रेणी के बच्चे हो तो ऐसे बच्चों की सूचना आंगनबाडी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर या स्थानीय परियोजना कार्यालय में दे सकते हैं।
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