धान कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में किसान फसल अवशेष न जलाएं। इस पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने नजर रखनी शुरू कर दी है। खंड कृषि अधिकारी डॉ. राकेश अग्रवाल ने कहा कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के ऊपर कार्रवाई के आदेश हैं। 2 एकड़ तक फसल अवशेष जलाने वाले किसान पर ढाई हजार, 2-5 एकड़ तक 5 हजार व 5 एकड़ से ऊपर 15 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
जितनी बार किसान फसल अवशेष जलाएगा उतनी बार उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। जुर्माने के साथ केस दर्ज भी किया जाएगा। कोरोना के चलते इस बार प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत है कि कोई भी किसान फसल अवशेष न जलाए। प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल अवशेषों को जलाने की बजाए कृषि यंत्रों के साथ उन्हें जमीन में मिलाएं, ऐसा करने से जहां वायु प्रदूषण नहीं हाेगा। दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी।
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from KAPS Krishna Pandit

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