नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बाेर्ड (एचएसपीसीबी) ने प्रदूषण फैलने वालों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। एचएसपीसीबी की जांच में शहर के 11 होटल बिना कॉन-सेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट के चलते हुए मिले हैं। बोर्ड ने इन्हें जल और वायु प्रदूषण फैलाने का दोषी माना है। सभी को 8 दिन का नोटिस जारी कर पूछा गया है कि होटल पर क्यूं कार्रवाई नहीं की जाए।
इन होटलों को जारी किए गए नोटिस
एचएसपीसीबी के रीजनल ऑफिसर कमलजीत ने बताया कि होटल हाइव, होटल मिडटाउन, होटल रिजेंसी, होटल सिटी ब्राइट, होटल अभिनंदन, शगुन रेजीडेंसी, होटल लीजेंड, होटल ग्रीन कैत्ले, होटल सन्नी इन, कंफर्ट इन गेस्ट हाउस, होटल माई इंडिया को नोटिस जारी किया है। जल और वायु प्रदूषण फैलाने के आरोपी होटलों को शो कॉज नोटिस फोर क्लोजर अंडर सेक्शन 33-ए ऑफ वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, 1974, 31-ए ऑफ एयर ऑफ वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
रीजनल ऑफिसर ने बताया कि भोजन और रिहायशी सुविधाओं वाले होटलों को जनसेवा में आने से पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है। इन होटलों के मालिकों द्वारा अनुमति नहीं ली है। नियमों की अनदेखी कर होटलों को संचालित किया जा रहा है।
नोटिस देकर 8 दिन के अंदर जवाब-तलब किया गया है
बोर्ड द्वारा नोटिस देकर 8 दिन के अंदर जवाब-तलब किया गया है। वहीं, नोटिस के माध्यम से होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वो बोर्ड के नियमों की पालना करते हुए खामियों को दूर करें। जल्द से जल्द कॉन-सेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट ले लें। नोटिस का जवाब नहीं देने पर बोर्ड के नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमलजीत, रीजनल ऑफिसर (एचएसपीसीबी)
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from KAPS Krishna Pandit

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