जिले में 4411.23 एमटी आटा, 4096.31 एमटी गेहूं, 672.27 एमटी चीनी, 1373.78 एमटी सरसो का तेल, 160.09 एमटी दाल या चना डिपो होल्डरों के माध्यम से वितरित किया जाना है। इसमें जो लाभार्थी लॉकडाडन के दौरान मई, जून में राशन से वंचित रह गए हैं तो वह संबंधित डिपो होल्डर से राशन ले सकते हैं।
सरकार की तरफ से पेंडिंग लाभार्थियों को भी राशन वितरण करने के आदेश हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्डधारकों को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं, एक किलोग्राम दाल या चना नवंबर तक निशुल्क वितरण किया जाएगा।
डीएफएससी निशांत राठी ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कोविड-19 व लॉकडाउन होने की वजह से गरीब और प्रवासी मजदूरों को मई, जून में निशुल्क राशन उपलब्ध करवाने के लिए टोकन जारी किए गए थे।
अब निर्णय लिया गया कि टोकन स्कीम के तहत जाे लाभार्थी मई और जून में गेहूं, दाल या चने से वंचित रह गए थे, उनको अगस्त में बकाया राशन की बिक्री यंत्र के माध्यम से आधार पंजीकृत करवाकर राशन ले सकते हैं। डीएफएससी निशांत राठी ने बताया कि जो डिपो होल्डर राशन वितरण में गड़बड़ करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
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from KAPS Krishna Pandit

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