खाद्य लाइसेंस का है पूरा मामला
बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर मण्डीदीप के वार्ड 25 ग्राम सरांकिया स्थित शिवशक्ति मीणा ढाबा के संचालक प्रदीप मीणा पिता ज्ञान सिंह मीणा पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने ढाबा संचालक को जुर्माने की राशि सात दिवस के भीतर चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार सोनी द्वारा 30 मई 2017 को ग्राम सराकिया में एनएच 12 रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास स्थित शिवशक्ति मीणा ढाबा का निरीक्षण किया था | जहाँ खाद्य रजिस्ट्रेशन के बिना खाद्य कारोबार किया जा रहा था | उसी मामले में यह निर्णय सुनाया गया है ।
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