मंडीदीप के दो व्यवसाइयों को अदालत नें सुनाई सजा, लगाया जुर्माना
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मंडीदीप के दो व्यवसाइयों को अदालत नें सुनाई सजा, लगाया जुर्माना



मंडीदीप स्थित नर्मदा सीरियल्स प्रा.लि. पर 80 हजार रूपए का जुर्माना

मंडीदीप : औद्योगिक नगर के न्यूइंडस्ट्रीयल एरिया फेस 2 में स्थित बासमती चावल बनाने वाली कंपनी नर्मदा सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड पर अमानक स्तर का ब्राउन राइस बनाने और विक्रय करने पर 80 हजार रूपए का जुर्माना लगायाहै । 

अमानक स्तर के ब्राउन राईस का निर्माण एवं विक्रय करने पर न्यायलय नें दिया आदेश

विगत 12 जून 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा पथरोल द्वारा कंपनी का निरिक्षण कर फैक्ट्री से ही नर्मदा, झाफरानी ब्रांड के चावल का सेम्पल उठाया था | जो प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक स्तर का पाया गया | इसी प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने मण्डीदीप स्थित नर्मदा सीरियल्स प्रा.लि. के नौमिनी सत्यवीर सिंह निवासी 3 बी/201 न्यू मल्हार सहारा स्टेट 11 मील भोपाल पर 80 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने जुर्माने की राशि सात दिवस में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीँ खाद्य लाइसेंस के मामले में एक ढाबा संचालक को भी अर्थदंड से दंडित किया गया है |
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