निर्माण मजदूरों की 90 दिन का कार्य तस्दीक ना होने के कारण पंजीकरण रद्द होने के कगार पर हैं। यूनियन पूरे हरियाणा में 10 से 17 जून तक आक्रोश प्रदर्शन करेगी।यह जानकारी भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश महासचिव सुखबीर सिंह व जिला सचिव अनिल कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में प्रदेश की भाजपा सरकार व निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के प्रशासन की ओर से निर्माण मजदूरों की सुविधाओं को निशाना बनाया गया है उन्हें ऑनलाइन व ऑफलाइन के फेर में फंसा कर बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यही नहीं मजदूर अधिकारों पर भी हमले किए गए हैं। निर्माण मजदूर कल्याण कानून के मुताबिक निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर का पंजीकरण करवाने के लिए 1 वर्ष में 90 दिन निर्माण में काम करना आवश्यक है, लेकिन प्रदेश सरकार व कल्याण बोर्ड ने अपनी मनमानी करते हुए यूनियनों को इस अधिकार से वंचित कर दिया और पंचायत के सचिव, पटवारी सहित अनेक अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया, लेकिन वे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है।
इसके चलते प्रदेश में पिछले 13 सालों में पंजीकृत हुए लाखों निर्माण मजदूर अपना पंजीकरण खोने को मजबूर हो जाएंगे और कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगे। इसे लेकर मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है व भवन निर्माण कामगार यूनियन के नेतृत्व में 10 से 17 जून तक पूरे प्रदेश में इकाई स्तर से लेकर जिला स्तर पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए कल्याण बोर्ड के चेयरमैन एवं उपमुख्यमंत्री को अपनाज्ञापन भेजेंगे।
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