पहली शादी की बात छिपाकर शादी कर सेक्स के लिए सहमति हासिल करना रेप : बॉम्बे हाईकोर्ट
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पहली शादी की बात छिपाकर शादी कर सेक्स के लिए सहमति हासिल करना रेप : बॉम्बे हाईकोर्ट





मुंबई । पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करके सेक्स के लिए सहमति हासिल करना एक तरह से रेप ही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मराठी अभिनेत्री द्वारा दायर रेप केस में उसके तथाकथित ‘पति’ को बरी करने से इनकार कर टिप्पणी की। मामले में शख्स में अपने अविवाहित होने का दावा कर तलाकशुदा मराठी अभिनेत्री से शादी कर ली थी जबकि उसके पहली शादी से पत्नी और दो बच्चे हैं। शख्स ने अभिनेत्री से झूठ बोला था कि उसका पत्नी से तलाक हो चुका है। उसने तलाक के कथित पेपर भी दिखाए थे, जो बाद में फर्जी निकले। अब सिद्धार्थ बंथिया नाम के शख्स पर बलात्कार का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने उसकी दूसरी शादी को भी शून्य करार दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार एक दोस्त ने 2008 में मराठी अभिनेत्री को सिद्धार्थ बंथिया से मिलवाया था। उसने कथित तौर पर अपने कुंवारे होने की बात कही और जून 2010 में अभिनेत्री को प्रपोज कर दिया। एक महीने बाद वर्सोवा में दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। इसके करीब दो महीने बाद अभिनेत्री के पास एक महिला का फोन आया। उसने दावा किया कि वह सिद्धार्थ की पत्नी है और उनके दो बच्चे भी हैं। जब अभिनेत्री ने सिद्धार्थ से इस बारे में बात की, तब उसने दावा किया कि उसकी पिछली शादी भंग हो चुकी है। यहां तक ​​कि उसने तलाक के कथित कागजात भी दिखाए।
बाद में, जब अभिनेत्री और सिद्धार्थ ने होटल में अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मनाया और उसकी फोटो अखबारों में छपीं तब उन्हें देखकर पहली पत्नी उनके घर पर आ गई और हंगामा किया। तब सिद्धार्थ ने कथित तौर पर माना कि तलाक के जो कागजात उसने दिखाए थे, वहां नकली थे। इसके बाद, अभिनेत्री ने 2013 में सिद्धार्थ के खिलाफ बलात्कार सहित आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 471, 474, 376, 323, 504, और 494 के तहत पुणे के दत्तावाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ सिद्धार्थ ने बरी करने की मांग करते हुए पुणे सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने 3 सितंबर 2021 को बलात्कार के आरोप हटाने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सिद्धार्थ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सिद्धार्थ ने हाईकोर्ट में दावा किया कि ये शादी और वर्षगांठ समारोह केवल नाटक था क्योंकि अभिनेत्री ने एक प्रोग्राम में पति की भूमिका निभाने के लिए उससे कहा था। सिद्धार्थ को चूंकि फिल्म और टीवी का शौक है, इसलिए वह ये रोल करने के लिए तैयार हो गया। उधर, अभिनेत्री की वकील ने कहा कि सिद्धार्थ ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद अभिनेत्री को शादी के लिए फुसलाया और पति होने का नाटक करते हुए उसके साथ रहा। यह आईपीसी की धारा 375(4) के तहत रेप के अंतर्गत आता है।
सिद्धार्थ के वकील वीरेश पुरवंत ने इसके जवाब में तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है, कि अभिनेत्री की पहली शादी कानूनी रूप से भंग हो गई थी। इसके बाद ये दावा कि उसने अविवाहित होने का नाटक करके अभिनेत्री की सहमति ली थी, गलत है। इसके अलावा, बलात्कार का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उनके बीच शारीरिक संबंध बिना सहमति के बने थे। हाईकोर्ट के जस्टिस एनजे जमादार की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में सिद्धार्थ की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि उसने अपनी पहली पत्नी के होते हुए अभिनेत्री से दूसरी शादी की थी, इसलिए ये शादी मान्य नहीं है। आरोपी ने जानबूझकर अभिनेत्री का पति होने का नाटक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगर अभिनेत्री को पता होता कि वह पहले से शादीशुदा है, तब वह शायद इसके लिए सहमति नहीं देती।



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