
दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंदिर परिसर में बने धर्मशालाओं में रह रहे पुजारियों/बारीदारों को छह जून तक जगह खाली करने का आदेश दिया है।बीते सप्ताह न्यायालय ने कहा था कि तब तक पुनर्विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है, जब तक मंदिर परिसर के धर्माशालाओं में रह रहे लोगों से इसे खाली नहीं करा लिया जाता है। जस्टिस सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि चूंकि मंदिर परिसर में धर्मशालाओं में रहने वाले पुजारी या बारीदार हैं और वे भी वे मंदिर परिसर के पुनर्विकास का समर्थन करते हैं, इसलिए समुचित निर्देश जारी करना उचित होगा।
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