
असम के चिरांग जिले में एक छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के मामले में अदालत ने शिक्षक को दोषी पाया है। अदालत ने शिक्षक को 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी शिक्षक पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि बीते साल शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। जिला अदालत ने इसके लिए सजा का एलान किया है। इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के घरवालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ इस साल फरवरी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत के बाद बिजनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
एडवोकेट प्रबीन देब रॉय ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में अंतिम फैसला सुनाया। ये मामला बिजनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। वकील ने कहा, 'अदालत ने दोषी संजीब कुमार रे को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।'

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