इंदौर एक जून, 2022
इंदौर के गंगा नगर स्थित मदिरा दुकान के संचालन में अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए दुकान का संचालन का लाइसेंस आगामी 30 दिवस के लिये निलंबित किया है। यह लाइसेंस वर्ष 2022-23 हेतु श्रीमती लवलीन कौर चड्ढा पति श्री सुरजीत सिंह चड्ढा को आवंटित है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुज्ञप्ति के निलंबन अवधि के लिए दुकानदार कोई भी प्रति कर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्ति परिसर में अनियमितताएं पाए जाने की स्थिति में जारी अनुमति निरस्त करने योग्य होगी। ज्ञात रहे कि आबकारी विभाग के अमले द्वारा गत 19 मई को गंगा नगर स्थित मदिरा दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी। अनियमितताएं पाए जाने पर अनुज्ञप्ति धारी श्रीमती लवलीन कौर चड्ढा पति श्री सुरजीत सिंह चड्ढा को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था। इस क्रम में अनुज्ञप्ति धारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण गत 25 मई को प्रस्तुत किया गया था, समाधान परक नहीं पाए जाने पर उक्त कार्रवाई की गई।
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