घरेलू हिंसा में स्थाई शारीरिक क्षति पर मुआवजे का प्रावधान
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घरेलू हिंसा में स्थाई शारीरिक क्षति पर मुआवजे का प्रावधान




घरेलू हिंसा में स्थाई शारीरिक क्षति पर मुआवजे का प्रावधान

विदिशा-  महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून में पीड़िता 

को व्यापक प्रावधान है। कईं बार अपनों के हिंसात्मक व्यवहार से महिलाओं को स्थाई 

शारीरिक क्षति हो जाती है। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना 

की शुरुआत की है।

 इस योजना के तहत अब महिला या बालिका को किसी अंग की स्थाई क्षति के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख तथा 40 प्रतिशत से अधिक 

दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजे के लिए पीड़ित 

या उसके आश्रित की ओर से घटना के एक वर्ष के भीतर संबंधित क्षेत्र के महिला एवंबाल 

विकास के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) अथवा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को 

आवेदन करना होगा।

 आवेदन के साथ घटना की एफआईआर प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा मेडिकल बोर्ड 

शारीरिक क्षति का आंकलन कर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समितिको 

प्रतिवेदन देगाजिसके आधार पर समिति द्वारा मुआवजे की स्वीकृति दी जाएगी।




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