सट्टा रीति से खाद्य तेल का व्यापार करने पर विभाग की बड़ी कार्यवाही 27 अप्रैल को लागू प्रावधानों के तहत की कार्यवाही
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सट्टा रीति से खाद्य तेल का व्यापार करने पर विभाग की बड़ी कार्यवाही 27 अप्रैल को लागू प्रावधानों के तहत की कार्यवाही



सट्टा रीति से खाद्य तेल का व्यापार करने पर विभाग की बड़ी कार्यवाही

27 अप्रैल को लागू प्रावधानों के तहत की कार्यवाही

खरगोन  कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशों पर सोमवार को खाद्य और राजस्व विभाग ने 

खाद्य तेल पर बड़ी कार्यवाही की है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया 

कि सट्टा रीति से खाद्य तेल का व्यापार करने पर कार्यवाही की गई है। सोमवार को मेसर्स अशोक 

अग्रवाल एंड मिल्क प्रोडक्ट निमगुन (मूंगफली तेल निर्माता व रिटेल विक्रेता) प्रोपराइटर श्रीरामस्वरूप 

पिता स्व. अशोक कुमार अग्रवाल निवासी वल्लभ नगर खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवम 

तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। कार्यवाही में 

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने से फर्म से मूंगफली 

तेल 632 लीटर 5 ड्रमों में भरा हुआ जप्त किया गया। जप्त सामग्री की कीमत 130900 रूपये है। 

कार्यवाही में भारत सिंह जमरे सहायक आपूर्ति अधिकारीश्री नरेंद्र सिंहश्री हेमंत मंडलोई कनिष्ठ 


आपूर्ति अधिकारी खरगोन/सेगांव का सराहनीय योगदान रहा। खाद्य आपूर्ति श्री ठाकुर ने बताया कि 

उक्त प्रावधान 27 अप्रैल 2022 को लागू हुए थे। जानकारी के अनुसार इस संबंध में आपूर्ति विभाग 

द्वारा व्यापारियों को अवगत कराया गया था।




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