पशु चारा के निर्यात पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
कटनी - जिले में आगामी माह में पशु चारा की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा के बाहर पशुचारा निर्यात पर कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में गेहूं के भूसा का उद्योगों व ईंट भट्टों में जलाने के लिए विक्रय होने से उसके दामों में अत्याधिक वृद्धि होने लगी है। जिसके चलते उद्योगों व ईंट भट्टों में भूसे के उपयोग पर भी आगामी आदेश तक कलेक्टर श्री मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में कोई भी कृषक, व्यापारी या व्यक्ति, उद्योगपति, ईंट भट्टा मालिक गेहूं के भूसे का उपयोग ईंट भट्टों आदि में जलाने या विक्रय कलेक्टर की अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं करेगा।
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