विदिशा, दिनांक 27 अप्रैल 2022
अनुज्ञापन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चौकसे ने बताया कि जिले का एक सेम्पल जो कीटनाश्क गुण नियंत्रण प्रयोगशाला आधारताल जबलपुर भेजा गया था। उक्त सेम्पल प्रयोगशाला में अमानक स्तर का पाए जाने पर कीटनाश्क अधिनियम की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्माता कंपनी की निर्मित कीटनाश्क औषधी को तत्काल प्रभाव से जिले में क्रय, विक्रय व भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है।अनुज्ञापन अधिकारी श्री पीके चौकसे के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि नटेरन में मैसर्स जय किसान इंटर प्राइजेस मेन रोड नटेरन से मॉडर्न क्राप साइंस प्रायवेट लिमिटेड सिकारा इंदौर कंपनी की औषधी कीटनाश्क औषधी क्लोरोपाइरीफॉस 20 प्रतिशत ईसी, बैच नम्बर डीसीसीबी/07 निर्माण तिथि जून 2020 प्रयोगशाला में अमानक स्तर का (मिस ब्राड) पाए जाने पर उल्लेखित कीटनाश्क औषधी के क्रय विक्रय व भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
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