राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि का विस्तार अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक किया गया है। कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम, उपायुक्त सहकारी समितियां, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के प्रबंधक और विक्रेताओं को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूर्ववत् ही प्रति सदस्य पॉच किलोग्राम के मान से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर श्री दुबे द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ग्राम पंचायतों में मुनादी एवं अन्य स्थानीय माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाकर योजना का शुभारंभ कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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