शासकीय भूमि पर बने आवास को तोड़ा गया
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शासकीय भूमि पर बने आवास को तोड़ा गया



                   


 शासकीय भूमि पर बने आवास को तोड़ा गया


खरगोन 13 अप्रैल 2022। खरगोन शहर में जिला प्रशासनपुलिस प्रशासन और नगर 

पालिका द्वारा तोड़े गऐ भवनआवास और व्यवसायिक भवन बिना अनुमति व अनुमति के 

विपरित निर्माण कार्य किए गए उन्हें तोड़ा गया है। नगर पालिका सीएमओ श्रीमती प्रियंका 

पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवस खसखसवाड़ी में हसीना बी. पति फारूख 

को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास शासकीय भूमि के खसरा नंबर 379 पर निर्माण किया गया 

था। योजनांतर्गत स्वीकृत आवास का गैर आवासीय प्रायोजन किया जा रहा था। इस आवास 

में मवेशियों और उनके लिए घास और भूसा रखने का उपयोग हो रहा था। तहसील 

न्यायालय द्वारा हितग्राही हसीना बी. पति फारूख को 10 मार्च 2022 को प्रकरण क्र. 0018/

अ-88/2021-22 में पारित आदेश अनुसार मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित 

होना पाया गया। तहसील न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिनों को समय 

दिया गया था। इसकी लिखित में इस न्यायालय को सूचना प्रस्तुत करने के लिए नोटिस 

जारी हुआ था। लिखित सूचना नहीं प्रस्तुत करने के बाद आवास तोड़ा गया। हसीना बी. 

पति फारूख को किसी अन्य स्थान के लिए आवास स्वीकृत किया गया था।




*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
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