श्योपुर-भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् पुनरीक्षण अंतर्गत पात्र मतदाता जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा मतदाता सूची में नाम नही है। वे अपना नाम मतदाता सूची में जुडवाने हेतु फार्म-6 ऑनलाइन माध्यम से भर सकतें है।
तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री संजय जैन ने बताया कि इसके अलावा मतदाता के नाम, पिता के नाम, जन्म दिनांक, पते में हुई त्रुटि को सुधरवाने हेतु फार्म-8 एवं कोई मतदाता विधानसभा अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानातंरण करवाने के लिए फार्म-8क, मतदाता की मृत्यु होने एवं अन्यत्र चले जाने से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 तथा किसी मतदाता का वोटर आईडी कार्ड गुम होने, नष्ट होने अथवा डुप्लीकेट ईपिक कार्ड बनवाने के लिए फार्म-001, वोटर हेल्पलाइन एप या एनवीएसपी के माध्यम से सीधा ऑनलाइन कर सकतें है या बीएलओं से गरूड एप के माध्यम से भी ऑनलाइन करा सकतें है। आवेदक द्वारा फार्म-6, 8, 7, 8क एवं 001 को ऑनलाइन फीड करने के उपरांत बीएलओ से फार्म प्रमाणित कराकर मय दस्तावेज सहित फार्म आवेदन रिफरेंस आईडी सहित कार्यालय तहसील निर्वाचन शाखा श्योपुर में स्वयं या बीएलओ के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करायें।
तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री संजय जैन ने बताया कि इसके अलावा मतदाता के नाम, पिता के नाम, जन्म दिनांक, पते में हुई त्रुटि को सुधरवाने हेतु फार्म-8 एवं कोई मतदाता विधानसभा अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानातंरण करवाने के लिए फार्म-8क, मतदाता की मृत्यु होने एवं अन्यत्र चले जाने से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 तथा किसी मतदाता का वोटर आईडी कार्ड गुम होने, नष्ट होने अथवा डुप्लीकेट ईपिक कार्ड बनवाने के लिए फार्म-001, वोटर हेल्पलाइन एप या एनवीएसपी के माध्यम से सीधा ऑनलाइन कर सकतें है या बीएलओं से गरूड एप के माध्यम से भी ऑनलाइन करा सकतें है। आवेदक द्वारा फार्म-6, 8, 7, 8क एवं 001 को ऑनलाइन फीड करने के उपरांत बीएलओ से फार्म प्रमाणित कराकर मय दस्तावेज सहित फार्म आवेदन रिफरेंस आईडी सहित कार्यालय तहसील निर्वाचन शाखा श्योपुर में स्वयं या बीएलओ के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करायें।
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