रायसेन, 26 मार्च 2022
सभी ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किये जाने और शासन की हितग्राही मूलक योजना में सम्मिलित किये जाने की शासन की मंशा अनुरूप उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अध्याय तीन की धारा 4, 5, 6 एवं धारा 7 में उभयलिंगी व्यक्तियों का पहचान प्रमाण पत्र Certificate of Identity एवं पहचान पत्र Identity Card जारी करने की प्रक्रिया प्रावधानित है। क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 6 व 7 में पहचान प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जारी करने के लिये अधिकृत हैं एवं भारत सरकार के नेशनल पोर्टल MAnsgender dunge posiamen से जारी किया जाना है। इस संबंध में सामारजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये है।
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