नीलामी सूचना
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नीलामी सूचना

बुरहानपुर/1 मार्च 2022/- प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर के आधिपत्य का शासकीय वाहन टाटा ईडिंगो वाहन क्रमांक-एम.पी.02 ए.व्ही.-2739 (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलामी 4 मार्च, 2022 को प्रातः 10.30 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है।
नीलामी किये जाने वाले वाहन का विवरण निम्नानुसार है।
क्र. शा.वाहन क्रमांक स्थान जहां पर वाहन रखा गया वहन की निष्प्रयोजित राशि मॉडल वर्ष
1 एम.पी.-02 ए.व्ही.-2739 टाटा इंडिगो ळस्ग् ;ठै प्प्प्द्ध 2009 नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश बुरहानपुर 55,000/- 2009
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री मोहन पी.तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान न्यायाधीश बुरहानपुर के नाम से देयक राशि रूपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर उक्त नीलामी में सम्मिलित हो सकते है। नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग कार्यालय प्रधान न्यायाधीश बुरहानपुर से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट ;ूूूण्उचीपहीबवनतजण्दपबण्पदद्ध पर अवलोकन की जा सकती है।
निविदा शर्ते :-
1. शासकीय वाहन टाटा इंडिगों टाटा इंडिगो ळस्ग् ;ठै प्प्प्द्ध 2009 वाहन क्रमांक एम.पी.-02 ए.व्ही.-2739 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य राशि 55 हजार रूपये (शासकीय बोली) नियत है।
2. उपरोक्त अनुपयोगी शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रूपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर के नाम से बैंक में जमा कर संबंधित व्यक्ति/संस्था निलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जायेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगाई गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जायेगा।
4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप् से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन निलामी कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर को प्राप्त होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृत, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनउपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जायेगा।
7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृत आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि, बैंक ड्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर के नाम से जमाकर, वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जायेगी।  
8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु नजारत अनुभाग कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर में उपलब्ध है, इस हेतु नायब नाजिर कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर से संपर्क करें।
9. बोलीकर्ता द्वारा निलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में निलामी संबंधी संपूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गई है, ऐसा माना जायेगा।
10. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर से अपने अधिपत्य में लेकर जाना होगा।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से नवीन रजिस्टेªशन बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
12. वाहन क्रमांक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार निलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जायेगी।
13. वाहन निलामी की बोली स्वीकार होने के उपरांत वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
14. वाहन की निलामी दिनांक 4 मार्च, 2022 से अधिक बोली आने तक की जायेगी।
15. शासकीय वाहन प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर के कार्यालय पर प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक देखा जा सकेगा।
16. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित वाहन निलामी स्थापना पर प्रधान न्यायाधीश के पास सुरक्षित रहेगा।


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