कटनी. 05 मार्च - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दरों पर नियमित व पीएमजीकेएवाई की निशुल्क खाद्यान्न सामग्री का वितरण शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में करने और उचित मूल्य दुकान पर पर्याप्त मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक माह की 7 तारीख को अन्न उत्सव के आयोजन के निर्देश शासन की द्वारा दिए गए हैं। यह आयोजन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाना है। जिसमें निर्धारित प्रारूप में हितग्राहियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। जिले की समस्त शासकीय दुकानों में 7 मार्च को अन्न उत्सव का आयोजन उचित मूल्य दुकानवार नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। नोडल अधिकारी शासकीय उचित मूल्य दुकान में उपस्थित रहकर राशन सामग्री का वितरण कराएंगे और वितरण के संबंध में उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लेंगे।


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