अमानक स्तर का बीज विक्रय करने का मामला
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अमानक स्तर का बीज विक्रय करने का मामला

लालबर्रा एवं किरनापुर के कृषि आदान विक्रेताओं के बीज विक्रय लायसेंस निलंबित

     किसानों को अमानक बीज प्रदाय करने के मामले में उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी श्री राजेश खोब्रागड़े ने जिले के दो और कृषि आदान सामग्री विक्रेताओं के बीज विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिये है। इन विक्रेताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 21 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इन विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

     बीज अधिनियम, बीज नियम एवं बीज (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत जिले के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज के नमूने लेकर प्रदेश की अधिसूचित प्रयोगशाला को अंकुरण परीक्षण हेतु भेजा गया था। जिसमें विक्रेता मेसर्स आनंद कृषि केन्द्र लालबर्रा (प्रो. श्री चंद्रविजय साकला) से बीज उत्पादक कम्पनी यशोदा हाई सीडस प्रा. लि. हिंगनघाट जिला-वर्धा का बीज किस्म Ahilya-1010 अमानक पाया गया है। इसी प्रकार मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स, किरनापुर (प्रो. राकेश कुमार शर्मा) से बीज उत्पादक कम्पनी दृश्यम सीडस प्रा.लि. का धान बीज किस्म पूर्वी TL एवं धान बीज किस्म DRS-1156 अमानक पाया गया है।

      इन दो कृषि आदान सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान में विक्रय किया जा रहा धान बीज अंकुरण की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप न होने के कारण बीज (नियंत्रण) आदेश की धारा-5 (अ) के अधीन उनका बीज विक्रय लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों विक्रेताओं को लायसेंस निलंबन के संबंध में 21 दिवस के अंदर कार्यालय उप संचालक कृषि बालाघाट में समक्ष में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है।



 

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