जिला बाल संरक्षण समिति की हुई बैठक पाक्सो एवं लैंगिक अपराध अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश
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जिला बाल संरक्षण समिति की हुई बैठक पाक्सो एवं लैंगिक अपराध अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश





आज 19 फरवरी को कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिला पंचायत की प्रधान श्रीमती रेखा बिसेन, प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती शिवानी धुर्वे, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मनीषा लुम्बा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय, जिला श्रम पदाधिकारी सुश्री दामिनी सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अपूर्व भलावी एवं समिति के सदस्य अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में बाल संरक्षण के लिए संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित अशासकीय गृहों, फास्टर केयर स्पांशरशिप, कोविड बाल सेवा योजना, एवं दत्तक ग्रहण की समीक्षा की गई। संचालित अशासकीय गृह स्नेह छाया, बालगृह, रमाई खुला आश्रय गृह, सावित्री ज्योति बालिका गृह को शासन के निर्देशानुसार संचालित करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही कोविड बाल सेवा योजना में लांभावित बच्चों को राहत शाखा से माता-पिता की मृत्यु पर आर्थिक सहायता से लाभांवित करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही स्कूलों एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों एवं आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में पाक्सो एक्ट एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये।


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