उपरोक्त शिविर में जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री मो. रईस खान द्वारा शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों को शिक्षा का महत्व स्पष्ट करते हुए बताया कि हमें बच्चों को शिक्षा से वंचित ना कर, उन्हें योग्य बनाना चाहिए। आर्थिक विषमता शिक्षा एवं विकास में बाधक नहीं होती है। एक शिक्षित नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी होती है और ऐसा जागरूक नागरिक अधिकारों के हनन होने पर संबंधित फोरम के माध्यम से अपने विधिक अधिकारों का प्रवर्तन करा सकता है। इस अवसर पर श्री खान द्वारा वर्णित किया कि केवल शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जिससे हम सशक्त हो सकते हैं, क्योंकि कानूनी जानकारी का अभाव ही शोषण का प्रमुख कारण है। इस अवसर पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भरण-पोषण संबंधी प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजन संबंधी विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही श्री खान द्वारा ग्रामीणजनों द्वारा पूछे गये विधिक प्रश्नों का जवाब देकर, उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री योगेश बंसल द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अंतर्गत विधिक सहायता हेतु हकदार व्यक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण एवं शहरी सभी स्तरों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर, आमजन को जागरूक किया जाता है, जिससे लोग अपने विधिक अधिकारों के प्रति सजग हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सदफ रहमान द्वारा बताया कि ग्रामीण महिलाओं को घर के साथ-साथ बाहर निकलकर, अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए, इस हेतु उन्होंने उपस्थित समस्त ग्रामीणजनों से अपने घर की महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने का मौका दिये जाने हेतु अपील की। श्रीमती बरखा सुरागी द्वारा बताया कि किसी भी प्रकार की विधिक समस्या आने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर, आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी विधिक समस्या का समाधान हेतु सदैव तत्पर है। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन श्री अवधेश कुमार दीक्षित द्वारा किया गया एवं आभार ग्राम पंचायत के सरपंच मो. असगर खां द्वारा माना गया। इस अवसर पर पंचायत सचिव श्री ईश्वर सिंह, सहायक सचिव मो. युसुफ मेव, शासकीय माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अमिता जोशी, पूर्व सरपंच श्री शेर खां, छात्र एवं छात्राएं व ग्रामीणजन उपस्थित रहे। फोटो संलग्न
अधिकारों की अज्ञानता ही शोषण का प्रमुख कारण है - मो. रईस खान
बुधवार, फ़रवरी 09, 2022
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मंदसौर 7 फरवरी 22/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री अजीत सिंह के मार्गदर्शन में ग्राम सोनगरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
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