उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश दें श्रम विभाग ने जारी किये आदेश
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उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश दें श्रम विभाग ने जारी किये आदेश

मन्दसौर 8 फरवरी 22/ उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा आम चुनाव-2022 में मतदान के लिये मध्यप्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में नियोजित कामगार, जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, को मतदान दिवस पर मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गये हैं।निर्देश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजक उनके संस्थान में कार्यरत ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें विधानसभा आम चुनाव-2022 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा निर्वाचन-2022 में 7 चरणों में मतदान 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी एवं 3 तथा 7 मार्च को सम्पन्न होंगे। मतगणना 10 मार्च, 2022 को होगी।




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