आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 31 मार्च तक कर सकते है आवदेन
Editor Deskसोमवार, फ़रवरी 28, 2022
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मंदसौर 26फरवरी 22/ सहायक श्रमायुक्त्र ने बताया कि कोविड के दौरान नियोजकों द्वारा नवीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने को ध्यान में रखकर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा ‘‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई। उपरोक्त योजना 01 अक्टूबर 2020 से लागू की गई हैं जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। योजना का संचालन केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अनुसार ऐसे संस्थान जो भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा जिसमें 1000 से अधिक श्रमिक काम करते है। ऐसे संस्थानों में योजना के लागू होने के दिनांक से नये श्रमिकों को नियोजित करने की दशा में संबंधित श्रमिक द्वारा भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत देय 12 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित श्रमिक के स्थान पर भविष्य निधि संगठन के माध्यम से भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा किया जावेगा। यदि स्थापना में 1000 से कम श्रमिक नियोजित हैं तो स्थापना में योजना के प्रारंभ होने के दिनांक से नवीन नियोजित श्रमिकों द्वारा देय 12 प्रतिशत भविष्य निधि की राशि एवं नियोजक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई 12 प्रतिशत राशि इस प्रकार 24 प्रतिशत राशि का भुगतान भविष्य निधि संगठन के माध्यम से भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा किया जावेगा। योजना का लाभ नवीन श्रमिक के नियोजन के दिनांक से दो वर्ष तक मिलता रहेगा। अर्थात यदि किसी श्रमिक को स्थापना द्वारा जनवरी 2022 में नियोजित किया जाता हैं तो योजना का लाभ जनवरी 2024 तक मिलेगा। योजना के अंतर्गत वही श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय रू. 15000/- से कम होगी। यहां उल्लेखनीय हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समस्त संस्थान चाहे उसमें न्यूनतम 20 अथवा अधिकतम कितने भी श्रमिक नियोजित हो, पर लागू होगा। केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में 18 दिसम्बर 2021 तक कुल 4917 संस्थानों के 147364 श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत 116.21 करोड का लाभ हुआ है। अभी भी प्रदेश के अनेकों औद्योगिक ईकाईयों को संभवतः योजना की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा लाभ नहीं लिया गया है। यदि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे तो योजना के लागू होने के दिनांक से उद्योगों/स्थापनाओं द्वारा नवीन नियोजित समस्त श्रमिकों को योजना से लाभांवित किया जा सकता है।
*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
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