बुरहानपुर/3 फरवरी, 2021/-म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, प्राप्त निर्देशों के परिपालन में अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाएं रखने हेतु, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए “संपूर्ण बुरहानपुर जिले के लिए” प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार-
1. कक्षा 1 से 12 वीं तक समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होगी।
2. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8 वीं से 10 वीं एवं 12 वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित होंगे। छात्रावास/आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 वीं, 10 वीं एवं 12 वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अंतर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6 वीं, 7 वीं एवं 11 वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलबध कराई जा सकेंगी। छात्रावास/आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक उपस्थित न हो।
3. ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जायेगी।
4. विद्यालय/छात्रावासों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. संपूर्ण जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
6. जिले के समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है।
7. समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टॉफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करेगे।
8. समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज ले। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन/मॉल प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
9. समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टॉफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा।
10. संपूर्ण जिले में अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकान व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहंेगी।
11. संपूर्ण जिले में समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी।
12. संपूर्ण जिले में अन्य राज्यों से यात्रियों तथा माल, सेवाओं का आवागमन बिना रोक-टोक के जारी रहेगा।
13. संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
14. संपूर्ण जिले में विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष के वर-वधु, केटरिंग, बैंड-बाजे आदि को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
15. संपूर्ण जिले में अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेंगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
16. संपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा।
17. समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा संपूर्ण जिले में ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए बनाये गये कंटेनमेंट जोन में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
18. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यवसायिक) जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।
19. समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सा माजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
20. बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
21. खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
22. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि 100/- रू. अनिवार्य किया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होंगे, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।
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