कलेक्टर द्वारा धारा 144 दप्रस के तहत नवीन दिशा-निर्देश जारी
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कलेक्टर द्वारा धारा 144 दप्रस के तहत नवीन दिशा-निर्देश जारी



 रायसेन, 01 फरवरी 2022
    मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा दप्रस की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके तहत जिले में कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगी।
जिले में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित होंगे। छात्रावास/आवासीय विद्यालय में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अंतर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। छात्रावास/आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित ना हो। ऑनलाईन कक्षाएं पूर्णवत् संचालित की जाएगी। विद्यालय/छात्रावासों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का गंभीरता से अनिवार्य पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। दिनांक 14 जनवरी 2022 को जारी दिशा-निर्देशों की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी।





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