कटनी (13 फरवरी)- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी श्यामाचरण उपाध्याय के मागर्दशन में, जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी दिनेश कुमार नोटिया के दिशा-निर्देशन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाना है, जिस हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सभी न्यायाधीशों को राजीनामा योग्य समस्त प्रकरणों को चिन्हित करने एवं निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगम के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर एवं विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा अधिक से अधिक छूट प्रदाय की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुघर्टना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैंक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। पुलिस परामर्श केन्द्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, पारिवारिक/वैवाहिक विवादों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण उक्त नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी श्री नोटिया, ने सभी जिलावासियों से दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अवसर का लाभ उठाते हुये अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है।
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