
नई दिल्ली । नए आदेश में कहा गया है कि देखने में आ रहा है कि डीडीएमए द्वारा दुकानों, माल एवं साप्ताहिक बाजारों को आड-इवेन के आधार पर खोले जाने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। दुकान, माल एवं साप्ताहिक बाजार आड-इवेन के आधार पर नहीं खुल रहे हैं। यह भी जानकारी में आया है कि एक जोन में दिन में एक से ज्यादा साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सभी डीएम तीनों निगमों के जोनल डिप्टी कमिश्नरों, एनडीएमसी सचिव, सीईओ दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के साथ समन्वय करके सभी दुकानों को नंबर देंगे ताकि ऑड-इवन नियम का सख्ती से पालन हो सके। उनको 24 घंटों के अंदर यह काम पूरा करना होगा।
इतना ही नहीं, डीएम को इस कार्रवाई के साक्ष्य फोटो एवं वीडियो के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखने होंगे और फील्ड में तैनात रहने वाले अधिकारी इन दुकानों का रोजाना निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक जोन में प्रतिदिन एक ही साप्ताहिक बाजार खुले और इसमें किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से ज्यादा दुकानदार न हों। डीडीएमए ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि माल के अंदर की दुकानों को भी आड-इवेन के आधार पर खोला जाना सुनिश्चित किया जाए जिसके आदेश डीडीएमए गत 28 दिसंबर को जारी कर चुका है।

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