प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, गैर शैक्षणिक अधिकारियों को यूजीसी के 7वें वेतनमान के एरियर की शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में उच्च विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। एरियर की राशि नियमानुसार आयकर की कटौती कर अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
पीआरओ/स0क्र0 16/01-2022
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