रायसेन, 05 जनवरी 2022
कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना को 15 दिसंबर 2021 तक लागू किया गया था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है, जिससे शेष संबंधित उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठा सकें। श्री तोमर ने समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्तओं से किया है। अब बिजली उपभोक्तओं 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार राशि की वसूली को आस्थगित किया गया था। राज्य शासन द्वारा उक्तावधि के बिजली बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए समाधान योजना को लागू किया गया था। इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 निर्धारित थी।
समाधान योजना समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
पीआरओ/स0क्र0 33/01-2022
कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना को 15 दिसंबर 2021 तक लागू किया गया था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है, जिससे शेष संबंधित उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठा सकें। श्री तोमर ने समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्तओं से किया है। अब बिजली उपभोक्तओं 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार राशि की वसूली को आस्थगित किया गया था। राज्य शासन द्वारा उक्तावधि के बिजली बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए समाधान योजना को लागू किया गया था। इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 निर्धारित थी।
समाधान योजना समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
पीआरओ/स0क्र0 33/01-2022

Please do not enter any spam link in the comment box.