जयपुर । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंधन ने कर्मचारियों हित में पेंशन स्वीकृति नियमों में संशोधन है। अब कर्मचारी न्यायालय में सेवा संबंधी प्रकरण मे वाद दायर करने की जरूरत नहीं रहेगी। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा आज पेंशन के नियमों में संशोधन जारी किया गया है। इसके अनुसार अब केवल रोडवेज प्रबंधन द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में दायर याचिका के कारण ही पेंशन को प्रोविजनल किया।पेंशन नियमों में संशोधन से पूर्व कर्मचारी द्वारा न्यायालय में राजस्थान रोडवेज के विरुद्ध प्रकरण दायर करने पर कर्मचारी की पेंशन को या तो प्रोविजनल स्वीकृत किया जाता था अथवा स्वीकृत पेंशन को प्रोविजनल करने का प्रावधान किया हुआ था।
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