आयोग ने की अनुशंसा
भिण्ड मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आवेदक संतोष सिंह तोमर पुत्र शिवनाथ सिंह तोमर को पुलिस आरक्षकों द्वारा गालियां देने तथा डण्डे से मारपीट कर उसे झूठे केस में फंसा देने की धमकी देने के मामले में पीड़ित को दस हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एक माह में अदा करने को कहा है। मामला भिण्ड जिले का है। प्रचलित प्रकरण क्र. 5348/भिण्ड/2020 में आयोग ने राज्य शासन को यह अनुशंसा करते हुये कहा है कि शासन चाहे तो इस क्षतिपूर्ति की वसूली दोषी पुलिसकर्मियों से कर सकता है। आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा है कि छह सितम्बर 2020 को आवेदक श्री संतोष सिंह तोमर द्वारा थाना एण्डोरी में उसके साथ हुई घटना में मारपीट की रिपोर्ट करने के बाद, थानास्तर पर विधिसम्मत कार्यवाही नहीं करने तथा आवेदक के मानव अधिकारों के हनन के लिये तत्समय थाना एण्डोरी में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक रमेश चन्द्र माहौर एवं कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक गजेन्द्र सिंह चैहान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। साथ ही थानास्तर पर पदस्थ एसएचओ/ओआईसी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154,155 के अनुसार थाने में प्राप्त आवेदन/रिपोर्ट पर, जैसी भी स्थिति हो, उस अनुरूप विधिवत् कार्यवाही करने के संबंध में भी राज्य शासन निर्देश जारी करे।
Please do not enter any spam link in the comment box.