चुनाव निर्विघ्न और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने आचार संहिता का पूर्णतः पालन जरूरी- कलेक्टर त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित
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चुनाव निर्विघ्न और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने आचार संहिता का पूर्णतः पालन जरूरी- कलेक्टर त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित




रायसेन, 11 दिसम्बर 2021
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे की अध्यक्षता में स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री दुबे ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता तथा आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि चुनाव, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि जिले में तीन चरणों में पंचायत निर्वाचन सम्पन्न होंगे। प्रथम चरण में सॉची तथा सिलवानी विकासखण्ड में, द्वितीय चरण में बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज विकासखण्ड में एवं तृतीय चरण में गैरतगंज, बेगमगंज और उदयपुरा विकासखण्ड में निर्वाचन होगा। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से सम्पन्न होगा। पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से सम्पन्न होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार शहवाल, अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद तथा जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रथम चरण में 06 जनवरी तथा द्वितीय चरण में 28 जनवरी को होगा मतदान

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी गई कि प्रथम और द्वितीय चरण में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्रएक साथ प्राप्त किए जाएंगे। प्रथम और द्वितीय चरण में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 13 दिसम्बर 2021 को किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर निर्धारित है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को की जाएगी। अभ्यर्थिता से 23 दिसम्बर को अपरान्ह 03 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तथा इसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत सॉची और सिलवानी विकासखण्ड में मतदान 06 जनवरी 2022 को तथा द्वितीय चरण के तहत बाड़ी और औबेदुल्लागंज में मतदान 28 जनवरी 2022 को होगा।

तृतीय चरण में 16 फरवरी को होगा मतदान

इसी प्रकार तृतीय चरण में गैरतगंज, बेगमगंज और उदयपुरा विकासखण्ड में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र 30 दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी 2022 को दोपहर 03 बजे तक निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 07 जनवरी को की जाएगी तथा अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जनवरी को ही किया जाएगा तथा मतदान 16 फरवरी 2022 को होगा।

कोविड से बचाव हेतु प्रबंध

बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदान दल के सदस्यों को मास्क, फेसशील्ड, ग्लब्स सेनेटाईजर दिया जाएगा। मतदाताओं के मतदान केन्द्र पर प्रवेश के पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन-पानी तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी एवं मतदान के दौरान प्रयोग हेतु ग्लब्स प्रदान किए जाएंगे। कोविड संक्रमित मतदाता, मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी की निगरानी में मतदान कर सकेंगे।

जिले की 494 ग्राम पंचायतों में हैं कुल 739556 मतदाता

बैठक में जानकारी दी गई कि मार्च-2022 तक कार्यकाल पूर्ण करने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायतों के तहत जिला पंचायत वार्डो के 17, जनपद पंचायत वार्डो के 142, ग्राम पंचायत के 494 तथा पंच के 8581 पद रिक्त हैं। जिले में एक जनवरी 2021 की स्थिति में त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 03 मार्च 2021 को चुका है। अद्यतन सूची के अनुसार जिले के सातों विकासखण्डों की 494 ग्राम पंचायतों में कुल 739556 मतदाता हैं जिनमें 391640 पुरूष मतदाता, 347892 महिला मतदाता एवं 24 अन्य मतदाता शामिल हैं।

अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध

बैठक में जानकारी दी गई कि निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या समूह त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की अनुमति के बिना ना तो कोई जनसभा करेगा, ना ही जनसभा के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही कोई ऐसा जन समूह एकत्र करेगा जिससे सामाजिक समरसता वा स्थानीय शांति प्रभावित हो। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, भले ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी क्यों ना हो सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार धारिये, फरसे, तलवार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा, ना ही उन्हें लेकर चलेगा एवं ना ही प्रदर्शित करेगा।

बिना अनुमति रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

बैठक में जानकारी दी गई कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति द्वारा रैली तथा लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या समूह पम्पलेट, बैनर या अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यम का प्रयोग करके प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में ना तो कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या समूह मतदान के दौरान जिले में मतदाताओं को प्रलोभित करने के उद्देश्य से ऐसे किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेगा जो समाज विरोधी हो और जिससे स्थानीय समरसता विखण्डित हो और परिणामस्वरूप लोकशान्ति प्रभावित हो।

विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र

निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निर्धारित है। जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग, सरपंच पद के लिए नीला रंग तथा पंच पद के लिए सफेद रंग निर्धारित है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए विकासखण्ड मुख्यालय और कलस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।

प्रातः 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक होगा मतदान

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक होगा तथा मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए ईव्हीएम से मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच और सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
पीआरओ/स0क्र0 83/12-2021

महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम महिला सुरक्षा शाखा में परिवर्तित

रायसेन, 11 दिसम्बर 2021
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार महिला उत्पीड़न/अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय के अधीन गठित महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम परिवर्तित कर महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है।
पीआरओ/स0क्र0 84/12-2021

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन हेतु रोड़ शो का आयोजन

रायसेन, 11 दिसम्बर 2021
भारत सरकार द्वारा E-Mobility  मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रचारित-प्रसारित करने के लिये Go Electric Campaign प्रारम्भ किया है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसम्बर के अवसर पर आयोजित पखवाड़े में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का 11 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे रोड-शो का आयोजन किया जा रहा है। रोड-शो ऊर्जा विकास निगम से प्रारम्भ होकर तितली चौक से लिंक रोड क्रमांक-1 से होते हुए न्यू मार्केट से मिंटो हॉल से जहाँगीराबाद थाने के बगल से ऊपर शहीद स्मारक के सामने से 6 नम्बर से होते हुए वापस ऊर्जा भवन पहुँचेगा। रोड-शो का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग लिए प्रोत्साहित किया जाना था।
प्रदेश शासन द्वारा प्रारम्भ किए गए ऊर्जा साक्षरता अभियान में विभाग का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण, प्रबंधन एवं इसके सदुपयोग के बारे में जागरूक करने का है। अतः इलेक्ट्रिक व्हीकल के रोड-शो प्रारंभ होने से पूर्व सभी उपस्थित जनों को ऊर्जा साक्षरता अभियान के लाभ, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं अभियान से जुड़ने की जानकारी साझा की जाएगी।
पीआरओ/स0क्र0 85/12-2021

’पशुधन मिशन में आवेदन की तारीख 15 दिसम्बर तक’

रायसेन, 11 दिसम्बर 2021
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवेदन आमंत्रित करने की तिथि को बढ़ाया गया है। पूर्व योजना में आवेदन की तिथि 30 नवंबर 2021 निर्धारित थी। अब राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर 2021 तक की गयी है। इच्छुक पात्र उद्यमियों और हितग्राहियों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन योजना के पोर्टल https://www.nlm.udyamimitra.in/  के माध्यम से किया जा सकता है।
पीआरओ/स0क्र0 86/12-2021 





*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
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