नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त



माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिला रायसेन, द्वारा अवयस्क बालिका के साथा गलत काम करने वाले आरोपी सत्यम शर्मा पिता वृन्दावन शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम रतातलाई जिला रायसेन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से श्रीमती भारती गेडाम अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 07/11/2021 को नाबालिग पीडिता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था तथा उसके साथ जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाए तथा जान से मारने की धमकी दी। जिस पर से महिला थाना रायसेन में अपराध क्रं 29/2021 धारा 363, 366 ए, 376(3), 342, 506, 34 भादसं , ¾ पॉक्सो  एक्ट‍ तथा 3(2)(व्ही ) एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है ।
मान. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में  आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष की तरफ से श्रीमती भारती गेडाम अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला रायसेन द्वारा आपत्ति ली गई। आरोपी के पीडिता के मोहल्ले में ही निवासरत होने तथा उसके द्वारा पीडिता पर राजीनामा का दबाव डालने की संभावना होने के कारण पीडिता द्वारा  स्व यं उपस्थि‍त होकर जमानत के विरुद्ध आपत्ति ली गई। प्रकरण की गंभीर तथा संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए मान. न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया तथा आरोपी का  जेल वारंट जारी कर जेल भेजा गया। 

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी 
जिला रायसेन म.प्र.


 

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