छेड़छाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
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छेड़छाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

 

माननीय न्यायालय श्रीमती नौशिन खान, विशेष न्या‍याधीश, जिला रायसेन द्वारा निर्णय पारित करते हुए बालिका से छेड़छाड करने के आरोपी विष्णु प्रसाद कुशवाह उम्र 23 वर्ष निवासी पटना मुआर तहसील सिलवानी जिला रायसेन, को धारा 354 भा.दं.सं. में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य  की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 15/10/17  को रात के करीब 8:00 बजे जब अभियोक्त्री अपने घर के बाड़े में शौच के लिये गयी थी तो आरोपी विष्णु अचानक से उसके पास आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि चलो कही भाग चलते है। उसने मना किया तो जबरदस्ती करने लगा। हाथापाई, झूमाझटकी में उसके उसकी बांयी आंख में चोट लग गयी । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मंझला भाई आ गया उन्हें देखकर विष्णु वहां से भाग गया । अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी। रात होने के कारण वह थाने में रिपोर्ट करने नहीं जा पायी। इसलिये वह दिनांक 16/10/2017 को अपने पिता के साथ थाना सिलवानी में रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्रीे के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना सिलवानी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं.-309/20217 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मान. न्यायालय में प्रस्तुेत किया और पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्या 
मीडिया प्रभारी 
जिला रायसेन म0प्र0


 

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