मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिचव श्री दीपक सक्सेना के पत्र का हवाला ते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ईव्हीएम से कराए जाने की प्रक्रिया में नोटा संबंधी निर्देश जारी किए है। जिसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदाताओं को इनमें से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अतएव निर्वाचन लड़ने वले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात मतपत्र पर इनमें से कोई नहीं (नोटा) अंकित किया जाये। ईव्हीएम से निर्वाचन कराये जाने की स्थिति में बैलेट यूनिट पर भी अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात इनमें से कोई नहीं (नोटा) अंकित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रथम बैलेट यूनिट के 16वें बटन (END) बटन का उपयोग केवल निर्वाचन हेतु मतदान मशीन को तैयार करने के लिए किया जाये एवं इसके उपरांत 16वें बटन को कवर (मास्क) कर दिया जाये। अन्य बैलेट यूनिट के 16वें बटन को भी मास्क किया जाना सुनिश्चित करें
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