रिचा गुप्ता के हत्या के केस में 11 माह
के पुलिस के विस्तृत जांच के बाद दर्ज f.i.r. पर भी आरोपी मुरैना डेरी के संचालक राहुल गुप्ता गिरफ्तार नहीं ,मृतिका के परिजनों को धमकी दे रहे
के पुलिस के विस्तृत जांच के बाद दर्ज f.i.r. पर भी आरोपी मुरैना डेरी के संचालक राहुल गुप्ता गिरफ्तार नहीं ,मृतिका के परिजनों को धमकी दे रहे
23 दिसंबर 2020 को दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में बाथरूम में रिचा गुप्ता की जहर से हुई मौत पर पुलिस द्वारा 11 माह के विस्तृत जांच के बाद 8 आरोपियों में से केवल जेठानी नीलम गुप्ता पति राहुल गुप्ता को आरोपी बनाकर एफ आई आर दर्ज की गई
आरोपी पक्ष के वकील ने मृत रिचा के भाई वहां मां पर जून पर जून 2020 को उन्हीं के द्वारा रिचा को दिए गए प्लाट व नगद राशि के हिसाब को उधार का शीर्षक दे कर दो झूठे केस लगाए गए उसका ही हवाला देकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर हत्या की मुख्य आरोपी नीलम गुप्ता उर्फ जेठानी की गिरफ्तारी रुकवा कर अग्रिम जमानत 9 .12 .2020 को ले ली
वही हत्या के आरोपी राहुल गुप्ता पति जो कि मुरैना डेरी बिट्टन मार्केट के संचालक की अग्रिम जमानत को उन्हीं के ससुर / मृतिका के पिता वीरेंद्र सिंह गौर एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेश मालवी के साथ अपनी पुत्री की पैरवी के लिए आवेदन देकर माननीय दशम अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय यतेश शीशेदीया के समक्ष खड़े होकर अग्रिम जमानत की अर्जी पर आपत्ति दर्ज की
माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी मुरैना डेयरी संचालक राहुल गुप्ता के वकील का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता श्री मालवीय मृतिका के पिता वीरेंद्र सिंह के कथन पर माननीय न्यायालय ने न्याय कर आरोपी राहुल गुप्ता की अग्रिम जमानत 14 दिसंबर 2021 को अस्वीकार कर दी इससे मृतिका के परिवार को माननीय न्यायालय के ऊपर बहुत अधिक भरोसा हो गया कि न्यायाधीश में भी भगवान बैठकर न्याय करते हैं जैसे आगर मालवा में मूर्ति मंदिर में न्यायाधीश की स्थापित है
लेकिन वही अप्पर पुलिस आयुक्त श्री इरशाद वाली साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त दक्षिण श्री साईं
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