कोविड-19 के ओमिक्रान वेरिएन्ट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द दुबे द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिनके तहत जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों, संस्थानों, फैक्ट्रियों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रूपए से 250 रूपए तक का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। संस्थानों और दुकानों में तीन बार से अधिक पुनरावृत्ति होने पर आगामी 24 घण्टे के लिए संचालन बंद करवाने की कार्यवाही की जाएगी।
इन आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार से राशि वसूलने के लिए नगरीय निकाय हेतु सीएमओ या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी तथा एसडीएम, सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एवं पुलिस विभाग के निरीक्षक तथा उप निरीक्षक या उच्च श्रेणी पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में स्पॉट फाईन करने के लिए सक्षम होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
इन आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार से राशि वसूलने के लिए नगरीय निकाय हेतु सीएमओ या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी तथा एसडीएम, सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एवं पुलिस विभाग के निरीक्षक तथा उप निरीक्षक या उच्च श्रेणी पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में स्पॉट फाईन करने के लिए सक्षम होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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