
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर एक आवेदिका को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण हेतु तीनों किश्तें प्राप्त हो गई है। मामला सिवनी जिले का है। सिवनी शहर के अकबर वार्ड निवासी आवेदिका श्रीमती यशोदा टेंभरे पत्नी शिवराम टेंभरे ने आयेाग में 22 नवम्बर 2019 को आवेदन लगाया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन देकर समस्त दस्तावेज भी दे दिये थे। उनका नाम द्वितीय डीपीआर में भूमिहीन हितग्राहियों की सूची में दर्ज है। वे भूमिहीन नहीं है, उनकी स्वयं की भूमि है तथा उन्हें शासन के पट्टे की भी आवश्यकता नहीं है किंतु उन्हें भूमिहीन/अनुपस्थित दर्शाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र एवं स्वीकृत हितग्राहियों की सूची को विभिन्न प्रकार की गलत जांच में उलझाकर उन्हें इस योजना का लाभ पाने से वंचित किया जा रहा है। अतः संबंधित के विरूद्ध उचित कार्यवाही एवं जांच कराकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु राशि दिलाई जाये। आवेदन मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 8224/सिवनी/2019 दर्जकर कलेक्टर सिवनी से प्रतिवेदन मांगा था। इस पर कलेक्टर सिवनी ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि आवेदिका श्रीमती यशोदा टेंभरे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बीएलसी घटक द्वितीय डीपीआर में सर्वे उपरांत पात्रता सूची में सरल क्रमांक 02 एवं डीपीआर के सरल क्रमांक 33 में दर्ज है। आवेदिका को 19 दिसम्बर 2020 को प्रथम किश्त के रूप में एक लाख रूपये, चार मई 2021 को द्वितीय किश्त के रूप में एक लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह मकान के फाईनल लेवल मे आने पर तीसरी किश्त का भुगतान भी कर दिया गया है। आवेदिका ने इसकी पुष्टि कर आयोग का आभार जताया है। चूंकि आवेदिका की मांग का निराकरण हो चुका है। अतः आयोग में यह प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है।

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